
गांधी जयंती और महावीर निर्वाण दिवस पर रायपुर में मांस-मटन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटलों में मांस मटन विक्रय करने पर जप्ती की कार्यवाही कर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जाएगी
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!रायपुर – रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को मांस मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर ‘और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में मांस मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे। रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जप्ती की कार्यवाही कर सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जाएगी।

