छत्तीसगढ़
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सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका तीसरी बार खारिज

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित कोल स्कैम केस में करीब 16 महीने से जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका काे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार काे फिर खारिज कर दी है।

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सौम्या ने इस बार सुप्रीम कोर्ट से निलंबित आईएएस रानू साहू और सुनील अग्रवाल की जमानत को आधार बनाया था। जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।  इस निर्णय की पुष्टि राज्य के उप महाधिवक्ता और ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने की है।

सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि सौम्या चौरसिया पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद है। उनके छोटे बच्चे हैं। प्रकरण की सुनवाई में अभी काफी टाइम लगना है। इसी मामले में तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लिहाजा उन्हें भी जमानत कर लाभ प्रदान किया जाए। सुनवाई के बाद जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब फैसले को सार्वजनिक किया गया है।

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