पंजाब

मानसा जिले में लग गई सख्त पाबंदी, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

मानसा  जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, गांव बननवाला और उसके आस-पास के 1 km के इलाके में किसी भी तरह के ड्रोन/ड्रोन कैमरा उड़ाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मानसा ने एक पत्र में लिखा है कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, गांव बननवाला पंजाब का एक महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन थर्मल प्लांट है, जिसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थर्मल प्लांट बननवाला और उसके आस-पास के 01 km के इलाके में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

Back to top button
📰 E-Paper