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छत्तीसगढ़

आयुक्त ने सिद्धार्थ चौक से पचपेडी नाका तक मार्ग का किया अवलोकन, अवैध कब्जो को हटाने का निर्देश

आयुक्त ने सिद्धार्थ चौक से पचपेडी नाका तक मार्ग का किया अवलोकन, अवैध कब्जो को हटाने का निर्देश

रायपुर। रायपुर जिला कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेषानुसार नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने जनहित में जनसुविधा हेतु नागरिको को मुख्य मार्गो पर सुगम आवागमन उपलब्ध करवाने स्वयं फील्ड पर उतरकर राजधानी शहर रायपुर के सिद्धार्थ चैक टिकरापारा से लेकर पचपेडी नाका चैक तक मार्ग का पैदल भ्रमण कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने प्रत्यक्ष अवलोकन अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया ।
आयुक्त अबिनाष मिश्रा ने सिद्धार्थ चैक टिकरापारा से पचपेडी नाका चैक तक मार्ग के दोनो ओर सड़क को पूरी तरह कब्जा मुक्त करने कार्यवाही यातायात पुलिस के साथ मिलकर तत्काल करने के निर्देष दिये। आयुक्त ने राजधानी शहर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख मार्गो , निगम सीमा से लगे रिंग रोड के सर्विस लेन का अभियान चलाकर कब्जा मुक्त करने कंडम वाहनो को जप्त कर उठवाने अवैध ठेला, गुमटियों को हटाने , पार्किंग का नियम विपरीत उपयोग कर रहे संस्थानों पर कार्यवाही कर पार्किंग को सीलबंद करने की कडी कार्यवाही करने एवं निर्माणाधीन भवनों के सामने रखी भवन निर्माण सामग्रियों को जप्त कर सड़क बाधा शुल्क वसूलने गंदगी व कचरा फैलाने वाले संस्थानों एवं नालों, नालियों पर कब्जा कर सफाई को बाधित कर रहे लोगो व संस्थानो पर कार्यवाही कर कब्जा हटाकर उनसे जुर्माना वसूलने की कार्यवाही लगातार अभियान पूर्वक जनहित में जनसुविधा हेतु सुगम आवागमन देने सहित नगर के मार्गो में स्वच्छता कायम करने चलाने के निर्देष दिये है।
आयुक्त अबिनाष मिश्रा के आदेषानुसार आज जोन 6 क्षेत्र में टिकरापारा सिद्धार्थ चैक से लेकर पचपेडी नाका चैक तक मार्ग के दोनो ओर कार्यवाही कर विभिन्न 5 बड़े फर्मो में संजय गोयल पर 10000 रू., आरसन आटो पर 20000 रू., श्री बाफना मोटर्स पर 30000 रू., एस.के. टेªडर्स पर 5000 रू. और एलन कोचिंग पर 40000 रू. इस प्रकार कुल 105000 रू. का जुर्माना सड़क बाधा शुल्क के रूप में वसूलने की कार्यवाही जोन 6 जोन कमिष्नर श्री रमेष जायसवाल के निर्देषानुसार जोन 6 नगर निवेष विभाग द्वारा की गई है।
इसी प्रकार जोन 6 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित अवैध डेयरी के संचालक शुभाषु वर्मा पर 5000 रू., टाइल्स दुकान संचालक अनिल राय पर 5000 रू., होटल संचालक धनराज साहू पर 2000 रू., साहू रेडीएट होटल पर 500 रू., लक्ष्मी नारायण दुकान पर 1500 रू, प्लाई दुकान के संचालक कोलकर प्लाई पर 500 रू., पचपेडी नाका मार्बल लाईन में दुकान संचालक सुनील साहू पर 2000 रू. एवं वहीं दुकान संचालक जैन मार्बल्स पर 5000 रू. इस प्रकार कुल 8 सस्थानों से उन्हें भविष्य के लिये चेतावनी देते हुए गंदगी कचरा फैलाने पर 21500 रू. का जुर्माना नगर निगम आयुक्त के आदेषानुसार एवं जोन 6 जोन कमिष्नर के निर्देषानुसार किया गया है।

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