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छत्तीसगढ़

निगम ने पंडरी हॉट बाजार,  मोवा ओव्हर ब्रिज के नीचे से कबाड़ी दुकानों के संचालकों पर किया जुर्माना 

निगम ने पंडरी हॉट बाजार,  मोवा ओव्हर ब्रिज के नीचे से कबाड़ी दुकानों के संचालकों पर किया जुर्माना 

रायपुर – आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम जोन 3 जोन कमिश्नर प्रीति सिंह के नेतृत्व में नगर निगम जोन 3 के नगर निवेश विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन 3 के सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल, सहायक अभियंता नगर निवेश सुशील अहीर, जोन स्वास्थ्य अधिकारी पूरन तांड़ी, उप अभियंता रंजीत बारवा,  अंजली बारले, पूनम साहू, जोन स्वच्छता निरीक्षक अब्दुल नफीस सहित अन्य सम्बंधित कर्मचारियों की उपस्थिति में जोन नम्बर 3 के तहत काली माता वार्ड नम्बर 11 के क्षेत्र में पंडरी हॉट बाजार ट्रांसफर स्टेशन के पीछे शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित कबाड़ी दुकान के संचालक रवि पाराधी पर स्थल पर 50 हजार रूपये का जुर्माना किया गया. इसी प्रकार निगम जोन 3 के तहत रानी लक्ष्मी बाई वार्ड नम्बर 10 के तहत मोवा ओवरब्रिज के नीचे दो भिन्न स्थानों पर शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जा जमाकर संचालित 2 कबाड़ी दुकानों के सम्बंधित कबाड़ी दुकान संचालक निसार अहमद पर 25000 रूपये और बलराम बर्मन पर 20000 रूपये का जुर्माना किया गया है. सम्बंधित तीनों कबाड़ी दुकानों के संचालकों को 24 घंटे के भीतर शासकीय भूमियों पर किया गया अवैध कब्जा स्वतः अपने व्यय से हटा लेने के निर्देश दिये गए हैँ, अन्यथा की स्थिति में नगर निगम जोन 3 की टीम द्वारा अभियान चलाकर तीन भिन्न स्थानों पर शासकीय भूमियों पर किये गये अवैध कब्जोँ को हटा दिया जायेगा.

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