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छत्तीसगढ़

निगम ने मरीन ड्राईव की एक दर्जन खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया, 1 लाख 3 हजार रूपये का जुर्माना

निगम ने मरीन ड्राईव की एक दर्जन खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया, 1 लाख 3 हजार रूपये का जुर्माना

रायपुर। रात्रि नगर पालिक निगम रायपुर में खाद्य दुकानों में गंदगी होने से सम्बंधित प्राप्त जन शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेकर नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा द्वारा दिये गए आदेशानुसार नगर निगम जोन क्रमांक 3 के राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निवेश विभाग की संयुक्त टीमों ने जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह के निर्देश पर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने जोन नम्बर 3 के तहत जीईरोड में तेलीबाँधा तालाब मरीन ड्राईव की लगभग एक दर्जन खाद्य दुकानों की सफाई व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण जोन 3 के सहायक राजस्व अधिकारी श्री महादेव रक्सेल, सहायक अभियंता नगर निवेश श्री सुशील अहीर, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री पूरन तांड़ी, उप अभियंता श्री रंजीत बारवा, स्वच्छता निरीक्षक श्री अब्दुल नफीस सहित अन्य सम्बंधित अधिकारियों की उपस्थिति में किया. इस दौरान स्थल पर खाद्य दुकानों में किचन में गंदगी, दुकान में सफाई का अभाव पाए जाने से गंदगी से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायतें सही पायी गयीं एवं लगभग सभी खाद्य दुकानों में भारी गंदगी और साफ – सफाई का पूर्ण अभाव और किचन में गंदगी निरीक्षण के दौरान पायी गयी . कई दुकानों में नियमानुसार अनुज्ञप्ति, गुमास्ता लाइसेंस भी नहीं मिले. सड़क पर कब्जा जमाकर ठेले लगाया जाना मिला. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सम्पूर्ण दस्तावेज नहीं मिलने पर मोमोस अड्डा संचालक पर 30 हजार रूपये, किचन में गंदगी, डिस्पोजल, अपशिष्ट खाद्य सामग्री मिलने पर सीप एंड बाईट के संचालक पर 30 हजार रूपये, सम्पूर्ण दस्तावेज नहीं मिलने पर मद्रासी ग्रिल के संचालक पर 25 हजार रूपये,सम्पूर्ण दस्तावेज नहीं मिलने और भारी गंदगी मिलने पर डोसा जंकशन के संचालक पर 15000 रूपये, क्रीम एंड स्टोन के संचालक पर अपशिष्ट खाद्य सामग्री मिलने पर 3 हजार रूपये, लिट्टी चोखा और डेली स्पेशल नाम से सड़क पर कब्जा जमाकर अवैध रूप से व्यवसायरत दो ठेला के सम्बंधित संचालकों पर 5-5 हजार रूपये का जुर्माना उन्हें भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए किया गया है.

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