RADA
अपराध
Trending

सास की हत्या मामले में काेर्ट ने बहू काे सुनाई उम्रकैद की सजा

बलरामपुर । बलरामपुर जिले में बहू और सास के बीच हुए विवाद के बाद बहू ने सास काे माैत के घाट उतार दिया।
बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, तभी गुस्से में आकर बहू ने सास को कुल्हाड़ी से मार डाला। मामला 4 साल पहले का है, आरोपित बहू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि 4 साल पहले 13 फरवरी 2021 को ग्राम जारगीम बहासटोला में घरेलू विवाद के दौरान बुधेश्वरी और उसकी सास दौनी पैकरा के बीच झगड़ा हुआ। मृतका के बेटे बनसाय पैकरा के मुताबिक, बुधेश्वरी ने कुल्हाड़ी और जलाऊ लकड़ी से दौनी पर हमला किया। इस हमले में दौनी की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन जब दौनी कहीं नजर नहीं आईं, तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। शंकरगढ़ थाने में मर्ग क्रमांक 09/2021 दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद बुधेश्वरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सास की हत्या के मामले में बहू को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने गुरुवार 11 स‍ितंबर २०२५ को बुधेश्वरी पैकरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोप‍ित 14 फरवरी 2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह अवधि उसकी सजा में जोड़ी जाएगी। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए क्षतिपूर्ति का आदेश देना उपयुक्त नहीं माना।

Join Us
Back to top button
12 हजार से भी कम, 8GB रैम और 5G सपोर्ट के साथ 25,000 में ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा, जानें पूरा पैकेज और किराया IRCTC Bharat Gaurav चलेगी 10 पैसे प्रति किलोमीटर e-Luna Prime,सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक iPhone से Pixel तक स्मार्टफोन पर बेस्ट डील्स, आज आखिरी मौका