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अपराध

रेस्टोरेंट में जुआ खेलते पकड़े गये 8 लोग, 2 लाख 53 हजार जब्त

रेस्टोरेंट में जुआ खेलते पकड़े गये 8 लोग, 2 लाख 53 हजार जब्त

बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा “आपरेशन प्रहार’’ के तहत थाना क्षेत्र में अवैध जुआ/सट्टा के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) उमेश प्रसाद गुप्ता से मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सकरी द्वारा सिविल टीम व पेट्रोलिंग के माध्यम से मुखबीर से जानकारी लिया जा रहा था कि दिनांक 04.06.24 को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम भरनी के हाली डे फैमिली रेस्टोरेंट के पास कुछ लोग तास पत्ती पर रूपये का हार जीत का दांव लगाकर काटपत्ती जुआ खेल रहे हैं जिसकी सूचना पर मुखबीर पंचनामा तैयार कर गवाहों को नोटिस तामिल कर साथ में लेकर हमराह स्टाफ के साथ में उक्त स्थान में जाकर रेड किये तो 01. रामेश्वर गुपता पिता स्व कृष्ण कुमार गुप्ता उम्र 35 वर्ष सा. गनियारी थाना कोटा जिला बिलासपुर 02. राजू सोनी पिता बालाराम सोनी उम्र 50 वर्ष सा.जबड़ापारा सरकंडा थाना सरकंडा 03. टंकेश साहू पिता सोनू राम साहू उम्र 45 वर्ष सा. नगरौड़ी थाना चकरभांटा 04.असगर अली पिता मोह. साकिर उम्र 42 वर्ष सा. ताज होटल के पास देवरीखुर्द थाना तोरवा 05. अमित वाधवानी पिता परस वाधवानी उम्र 39 वर्ष सा. सिंधी कालोनी बिलासपुर थाना सिविल लाईन्स 06. नितीन हरपाल पिता विद्याचंद हरपाल उम्र 34 वर्ष सा.सिंधी कालोनी बिलासपुर थाना सिविल लाईन्स 07. श्याम जायसवाल पिता फौदूरा जायसवाल उम्र 42 वर्ष सा. भरनी थाना सकरी 08. विकास गुप्ता पिता वी के गुप्ता उम्र 44 वर्ष सा. जूना बिलासपुर के द्वारा हाली डे होटल के पास में तास पत्ती पर रूपये का दांव लगाकर काटपत्ती जुआ खेलते हुए मिले जिनके फड़ से 01 लाख 65 हजार रूपये ,11 नग मोबाइल , 52 पत्ती तास तथा पास से 88 हजार रूपये नगदी जुमला 02 लाख 53 हजार रूपये को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों के विरूद्ध जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आरोपीगणों को पकड़कर अपराध क्रमांक 0/24 धारा 3(2) छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की देहाती नालसी कायम कर मय माल जप्त माल ,मुलजिम एवं हमराह स्टाफ के थाना वापस आया बाद देहाती नालसी पर से नंबरी अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा 151, 107, 116(3) जा. फौ. के तहत पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई।
01. रामेश्वर गुप्ता पिता स्व कृष्ण कुमार गुप्ता उम्र 35 वर्ष सा. गनियारी थाना कोटा जिला बिलासपुर
02. राजू सोनी पिता बालाराम सोनी उम्र 50 वर्ष सा.जबड़ापारा सरकंडा थाना सरकंडा
03. टंकेश साहू पिता सोनू राम साहू उम्र 45 वर्ष सा. नगरौड़ी थाना चकरभांटा
04.असगर अली पिता मोह. साकिर उम्र 42 वर्ष सा. ताज होटल के पास देवरीखुर्द थाना तोरवा
05. अमित वाधवानी पिता परस वाधवानी उम्र 39 वर्ष सा. सिंधी कालोनी बिलासपुर थाना सिविल लाईन्स
06. नितीन हरपाल पिता विद्याचंद हरपाल उम्र 34 वर्ष सा.सिंधी कालोनी बिलासपुर थाना सिविल लाईन्स
07. श्याम जायसवाल पिता फौदू राम जायसवाल उम्र 42 वर्ष सा. भरनी थाना सकरी
08. विकास गुप्ता पिता व्ही के गुप्ता उम्र 44 वर्ष सा. जूना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग.

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