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छत्तीसगढ़

शिक्षा संस्थानों के पास नशाखोरी पर नगर निगम का प्रहार: जोन 10 ने स्कूलों के पास संचालित दुकानों को दी 200 मीटर दूर हटने की चेतावनी

रायपुर – आज रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार रायपुर नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग उड़न दस्ता द्वारा रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 10 के क्षेत्र के अंतर्गत अमलीडीह, पुरैना क्षेत्र में शासकीय स्कूलों से 200 मीटर के दायरे में संचालित की जा रही लगभग 22 पान दुकानों के सम्बंधित सभी संचालकों को औचक निरीक्षण कर सम्बंधित पान दुकान संचालकों को शासन के कोटपा एक्ट के प्रावधान का नियमानुसार कड़ाई से पालन करने स्वतः अपनी पान दुकानों को शासकीय स्कूलों से 200 मीटर के दायरे से तत्काल हटा लेने की नियमानुसार कड़ी हिदायत नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री मोनेश्वर शर्मा के मार्गनिर्देशन और कार्यपालन अभियंता श्री आशीष शुक्ला, सहायक अभियंता श्री योगेश यदु, उपअभियंता श्री राहुल सहित जोन 10 नगर निवेश विभाग के अन्य सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में दी गयी.

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