
रायपुर : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग ने सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के तहत वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया जाए।
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जारी निर्देश के अनुसार, प्रदेश के सभी नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। विभाग ने वार्ड आरक्षण के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किए हैं, जिनके आधार पर आरक्षण की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि संबंधित निकायों में अवधारित वार्ड संख्या के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर उसका प्रस्ताव संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजें। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की आगे की तैयारियों को गति मिलेगी।


