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FSSAI: Swiggy Instamart पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई, सड़े-गले अंडे और खराब दूध की शिकायतों पर 9 नोटिस जारी

FSSAI: अगर आप भी ऑनलाइन ग्रॉसरी या खाने-पीने का सामान ऑर्डर करते हैं, तो यह खबर आपको हैरान कर देगी. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने Swiggy Instamart को एक-दो नहीं, बल्कि 9 नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि कस्टमर लगातार शिकायत कर रहे थे कि उन्हें एक्सपायर्ड, सड़ा-गला और खराब प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए. इन्हीं आरोप के आधार अब FSSAI ने कंपनी से  पूरे मामले पर डॉक्यूमेंट के साथ जवाब और नियमों के पालन की रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही समय पर जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है …

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किन शिकायतों के बाद FSSAI ने भेजे 9 नोटिस?

FSSAI के नोटिस के मुताबिक, Swiggy Instamart पर गंभीर आरोप लगे हैं. शिकायतों में कहा गया है कि ग्राहकों को सड़े हुए अंडे, खराब दूध, और एक्सपायरी डेट निकल चुके प्रोटीन पाउडर – स्नैक्स भेजे गए. इन शिकायतों में एक्सपायर्ड सामान की बिक्री, गलत तरीके से स्टोरेज और हैंडलिंग, लाइसेंस से जुड़ी गड़बड़ियां और उपभोक्ता शिकायतों के सही तरीके से समाधान न होने जैसे मुद्दे शामिल हैं.

इन प्रोडक्ट्स पर भी मिली एक्सपायरी और खराब क्वालिटी की शिकायत

  • FSSAI को शिकायत मिली कि Healthify 100% Whey Protein (1 kg) और Noice Homestyle Madras Mixture with Peanuts जैसे प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट निकलने के बाद भी ग्राहकों को सप्लाई किए गए.
  • इसके अलावा Akshayakalpa Organic Eggs एक्सपायर्ड, सड़े हुए और बदबूदार हालत में डिलीवर किए जाने की शिकायत सामने आई
  • Kakke da Paratha खराब और बदबूदार हालत में ग्राहकों तक पहुंचा, जिससे वह खाने लायक नहीं था.
  •  शिशु आहार (Infant Formula) भी खराब स्थिति में डिलीवर किया गया. शिकायत के मुताबिक, ग्राहक द्वारा खराब उत्पाद लौटाने के बाद भी वही खराब सामान दोबारा भेज दिया गया.
  • इसके अलावा दूषित अंडे, दूध और कटे-फटे पैक्ड फूड की डिलीवरी की शिकायतें भी FSSAI के पास पहुंचीं.

फूड रेगुलेटर FSSAI का कहना है कि ये शिकायतें Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत नियमों के संभावित उल्लंघन की ओर इशारा करती हैं

NOICE Eggs को लेकर क्या है मामला?

FSSAI ने नोटिस में कहा कि NOICE Eggs ऐसे ब्रांड नाम के तहत बेचे जा रहे थे, जो कंपनी के मौजूदा FSSAI लाइसेंस में मंजूर प्रोडक्ट कैटेगरी का हिस्सा नहीं था.FSSAI ने निर्देश दिया है कि जब तक यह प्रोडक्ट वैलिड लाइसेंस के दायरे में नहीं आता, तब तक इसकी बिक्री न की जाए. जरूरत पड़ने पर लाइसेंस में संशोधन कराने को भी कहा गया है.

लाइसेंस और खराब सर्विस पर FSSAI का एक्शन

नोटिस में सिर्फ खराब खाने की ही बात नहीं है, बल्कि कंपनी के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठाए गए हैं. FSSAI ने कुछ मामलों में ऐसे FSSAI लाइसेंस नंबर इस्तेमाल किए जाने की बात कही है जो  गलत, अमान्य या मौजूद ही नहीं हैं.कई प्रोडक्ट पर या तो गलत लाइसेंस नंबर थे, या वो नंबर ही इनवैलिड  थे. साथ ही यह भी आरोप है कि कुछ फूड बिजनेस अलग नाम से काम करते मिले, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से था.

ग्राहकों की शिकायतों का सही समाधान नहीं मिलने का भी आरोप

FSSAI ने नोटिस में कहा कि कई उपभोक्ताओं का दावा है कि शिकायत दर्ज कराने और उसे आगे बढ़ाने के बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला.ग्राहकों का कहना है कि जब उन्होंने खराब सामान की शिकायत की, तो कंपनी ने न तो कोई समाधान दिया और न ही माफी मांगी. कई बार तो सिर्फ पैसे रिफंड (Refund) देकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की गई, जबकि फूड सेफ्टी से जुड़े गंभीर मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

Swiggy Instamart से FSSAI ने क्या जवाब मांगा है?

FSSAI ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह सभी आरोपों पर डॉक्यूमेंट्स के साथ डिटेल में जवाब दे.इसके साथ ही कंपनी से क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक रोटेशन, स्वच्छता, स्टोरेज, हैंडलिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की पूरी जानकारी भी मांगी गई है.

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FSSAI ने क्या Swiggy Instamart चेतावनी दी ?

फूड रेगुलेटर ने स्विग्गी इंस्टामार्ट को अपनी सफाई देने के लिए कहा है. कंपनी को सबूतों के साथ यह बताना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.इसके साथ ही कंपनी से क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक रोटेशन, हाइजीन, स्टोरेज, हैंडलिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की पूरी जानकारी भी मांगी गई है.

FSSAI ने कंपनी से इन चीजों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है…

  • क्वालिटी कंट्रोल और खाने की सुरक्षा की जांच कैसे होती है?
  • इन्वेंटरी और स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाता है?
  • स्टोर में हाइजीन और हैंडलिंग के लिए क्या नियम हैं?
  • भविष्य में ऐसी गलतियां न हों, इसके लिए कंपनी क्या कदम उठा रही है?

FSSAI ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो कंपनी के खिलाफ ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006’ के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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