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छत्तीसगढ़

निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग, मुरुम रोड काटकर, प्लाटों की डीपीसी को हटाकर लगाई रोक

निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग, मुरुम रोड काटकर, प्लाटों की डीपीसी को हटाकर लगाई रोक

रायपुर। रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर कार्यवाही लगातार जारी है।

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आज नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता एवं नगर निगम जोन क्रमांक 10 नगर निवेश विभाग ने जोन 10 जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल के नेतृत्व, कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता योगेश यदु, उप अभियंता अतुल कुमार सिंह, रविप्रभात साहू सहित देवपुरी के पटवारी की उपस्थिति में बाबू जगजीवनराम वार्ड क्रमांक 53 के देवपुरी कृष्णापुरी में कुर्सी फैक्ट्री के पीछे भिन्न 3 स्थानों में लगभग 7 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर स्थल में अज्ञात अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा प्लाट कटिंग करने की गयी मार्किंग को हटाकर, अवैध मुरुम रोड को काटकर आवागमन बाधित करते हुए कारगर रोक लगाई गयी।

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उक्त स्थल पर निर्माणाधीन भवनों में निर्माण कार्य रूकवाकर कार्य हेतु प्रयुक्त सामानों को जप्त कर लिया गया ।

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नगर निगम जोन 10 के जोन कमिश्नर ने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 10 के बाबू जगजीवनराम वार्ड क्रमांक 53 के देवपुरी कृष्णापुरी कुर्सी फैक्ट्री के पीछे भिन्न 3 स्थानों में लगभग 7 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है।

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जोन 10 के नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी सम्बंधित नगर निगम जोन 10 को शीघ्र उपलब्ध करवाने कहा गया है। तहसील कार्यालय से जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ता के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।

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