छत्तीसगढ़

बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक-अधीक्षिका निलंबित

बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक-अधीक्षिका निलंबित

रायपुर। गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी द्वारा बीते शनिवार को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कन्या आश्रम एवं बालक आश्रम बेलझीरिया के अधीक्षक एवं अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि 20 जुलाई को निरीक्षण दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के आश्रम में अनुपस्थित रहने एवं नियमित रूप से आश्रम में नहीं रहने के कारण बी.एस. मास्को अधीक्षक (प्रधान पाठक) आदिवासी बालक आश्रम बेलझीरिया, विकासखण्ड मरवाही और श्रीमती रियाज अंसारी अधीक्षिका (प्रधान पाठक) आदिवासी कन्या आश्रम बेलझीरिया विकासखण्ड मरवाही को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। बी.एस. मास्को और रियाज अंसारी का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गौरेला नियत किया जाता है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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