देहरादून। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक अमेरिकी नागरिक के पास से प्रतिबंधित इरीडियम सैटेलाइट फोन बरामद होने से हड़कंप मच गया। विदेशी नागरिक की पहचान जोशुआ इवान रिचर्डसन के रूप में हुई है, जो ई-टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था।
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सुरक्षा जांच में सामने आया मामला
सोमवार को एयरपोर्ट पर नियमित चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की टीम को अमेरिकी नागरिक के बैग में प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन मिला। पूछताछ के बाद सीआईएसएफ ने उसे जॉलीग्रांट पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया।
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अभियोग दर्ज, जांच जारीसीआईएसएफ अधिकारी एसआई मधु यादव की शिकायत पर जौलीग्रांट पुलिस ने भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4/20 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 3/6 के तहत मामला दर्ज किया है।
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पुलिस के अनुसार, सैटेलाइट फोन का उपयोग भारत में बिना अनुमति के अवैध है।क्या है सैटेलाइट फोन का खतरा?सैटेलाइट फोन का उपयोग बिना अनुमति के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि इससे निगरानी करना मुश्किल होता है। ऐसे उपकरणों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में भी हो सकता है।
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सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारीपुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि सैटेलाइट फोन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था। विदेशी नागरिक के यात्रा रिकॉर्ड और संपर्कों की भी जांच की जा रही है।
सतर्कता से टला संभावित खतरासीआईएसएफ और पुलिस की सक्रियता से इस मामले को समय रहते पकड़ लिया गया, जिससे संभावित खतरे को टालने में मदद मिली। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को भी सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
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