छत्तीसगढ़

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद लंबित विभागीय जांच पर बड़ा फैसला, जीएडी ने जारी किए नए नियम

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शासकीय सेवकों की मृत्यु के बाद लंबित अनुशासनात्मक प्रकरणों के निराकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों का निपटारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जारी निर्देशों के अनुसार, यदि प्रकरण गबन, शासन को वित्तीय हानि पहुंचाने या धनराशि की वसूली से संबंधित है और कर्मचारी के जीवित रहते किसी प्रकार का वसूली आदेश पारित नहीं हुआ था तो उसकी मृत्यु के बाद विभागीय जांच समाप्त मानी जाएगी।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल: तारकेश्वर पटेल बने DCP सेंट्रल, दीपमाला को मिली नॉर्थ जोन की जिम्मेदारी

वहीं, यदि कर्मचारी के जीवित रहते सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूली का आदेश जारी किया जा चुका है तो नियमानुसार उसके देय स्वत्वों (सेवानिवृत्ति अथवा अन्य देय राशि) से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, सभी संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों तथा सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं। शासन का उद्देश्य ऐसे लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और एकरूप तरीके से निराकरण सुनिश्चित करना है।

दतिया में BJP का चुनावी दांव, स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हुए कई बड़े चेहरे; देखें पूरी लिस्ट

Join Us
Back to top button
12 हजार से भी कम, 8GB रैम और 5G सपोर्ट के साथ 25,000 में ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा, जानें पूरा पैकेज और किराया IRCTC Bharat Gaurav चलेगी 10 पैसे प्रति किलोमीटर e-Luna Prime,सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक iPhone से Pixel तक स्मार्टफोन पर बेस्ट डील्स, आज आखिरी मौका