छत्तीसगढ़
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सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने जोन 2 में बैठक लेकर गर्मी में विद्युत खपत बचाने सहित दिए अनेक निर्देश

रायपुर । आज नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम जोन 2 अध्यक्षीय कक्ष में नगर निगम जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के डोंगरे की उपस्थिति में जोन के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर करते हुए अनेक आवश्यक निर्देश दिए हैँ. सभापति  सूर्यकान्त राठौड़ ने कहा कि गर्मी के मौसम में स्ट्रीट लाईट टाइमर को मौसम अनुसार रिसेट करवाकर प्रतिदिन संध्या 6.30 बजे ऑन और सुबह 5 बजे ऑफ की जाये, इससे प्रतिदिन डेढ़ घण्टे की विद्युत खपत बचेगी. सभापति ने सभी मुख्य मार्गो की नालियों और सभी बड़े नालों की सफाई व्यवहारिक आवश्यकतानुसार पोकलेन मशीन अथवा जेसीबी मशीन अथवा मेन्युअल सफाई अभियान चलाकर करवाने, नालों और नालियों को कब्जामुक्त करवाने, पेयजल संकट से ग्रस्त वार्ड क्षेत्रों और जहां केवल बोर पर निर्भरता है, ऐसे वार्डो के स्थानों में अनिवार्य रूप से गर्मी में पेयजल टैंकरों से सुगम जलआपूर्ति प्राथमिकता से सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैँ।
सभापति ने लोक कर्म विभाग के उप अभियंताओं को विकास और निर्माण कार्यों की अनिवार्य रूप से प्रतिदिन साइट विजिट करके विकास कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैँ. सभापति ने नगर निवेश विभाग के अभियंताओं को नक्शा पास करते समय स्थल पर पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य रूप से करवाने और जहां पार्किंग ना हो, ऐसे लोगों को नोटिस देकर पार्किंग व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैँ. सभापति ने अवैध होर्डिंग हटाने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैँ. सभापति  सूर्यकान्त राठौड़ ने सफाई व्यवस्था सुधारने जहां सफाई कामगार कम संख्या में हैँ, वहाँ वार्डों में सफाई कामगार की संख्या बढ़ाते हुए सफाई व्यवस्था चुस्त बनाने के निर्देश दिए हैँ. सभापति ने पेयजल आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से सुगमता से करने टैंकर चालकों की संख्या वार्डो में बढ़ाकर उनकी ड्यूटी लगाने के निर्देश जोन 2 जोन कमिश्नर को दिए हैँ, ताकि सभी वार्डों के रहवासियों को गर्मी में सुचारु तरीके से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. सभापति  सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम हित में राजस्व वसूली बढ़ाने डोर टू डोर सम्पर्क कर करदाताओं, जिन्होंने अब तक सम्पतिकर नहीं पटाया है, उनसे सम्पतिकर को जमा करवाया जाना छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार अंतिम नियत तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक हर हाल में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैँ।

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