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छत्तीसगढ़

निगम ने गुमास्ता नहीं रखने पर 3 देवभोग मिल्क पार्लर सीलबंद 

निगम ने गुमास्ता नहीं रखने पर 3 देवभोग मिल्क पार्लर सीलबंद  रायपुर - आज

रायपुर – आज नगर पालिक निगम रायपुर में जोन 4 क्षेत्र के तहत सिविल लाईन, जोन 10 क्षेत्र के तहत पुरैना, डुंडा, बोरियाखुर्द में मार्ग पर कचरा फैलाने से सम्बंधित जनशिकायत मिलते ही उसे तत्काल संज्ञान में लेकर आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा द्वारा दिये गए आदेशानुसार एवं जोन 4 जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव एवं जोन 10 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देशानुसार नगर निवेश, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों की उपस्थिति में जोन 4 के क्षेत्र के तहत सिविल लाईन रावण पुतला के पास मार्ग में कचरा फैलाये जाने की जनशिकायत को स्थल निरीक्षण के दौरान सही पाकर जोन कमिश्नर के निर्देश पर सम्बंधित कबाड़ी दुकान संचालक पर 15000 रूपये सड़क बाधा शुल्क जुर्माना किया.इसी प्रकार जोन 4 की टीम ने सिविल लाईन में न्यू सर्किट हॉउस के सामने के मुख्य मार्ग में कार्यवाही कर मार्ग से लगभग 12 अवैध ठेले,गुमटी हटाने और गुमास्ता लाइसेंस नहीं रखने और सम्पतिकर अदा नहीं करने पर सम्बंधित 3 देवभोग मिल्क पार्लर दुकानों को तत्काल सीलबंद करने की कार्यवाही जोन 4 जोन कमिश्नर के निर्देश पर की गयी. इसी तरह निगम जोन 10 की टीम ने जोन क्षेत्र के वार्ड 52 के अमलीडीह में कबाड़ी दुकान ओम ट्रेडर्स पर 15000 रूपये, वार्ड 59 के रिंग रोड नम्बर 1 पुरैना में बच्चा कबाड़ी पर 10000 रूपये, वार्ड 54 में प्रदीप कबाड़ी डुंडा पर 20000 रूपये,सुनील कबाड़ी डुंडा पर 20000 रूपये, एमके प्लास्टिक मेराज खान बोरियाखुर्द पर 20000 रूपये, मातारानी ट्रेडर्स पुराना धमतरी रोड बोरियाखुर्द पर 20000 रूपये कचरा फैलाने पर जोन 10 जोन कमिश्नर के निर्देश पर जोन नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा किया गया. और प्राप्त जनशिकायतों का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया।

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