नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने देशभर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को पूरी तरह लागू कर दिया है। इसके लागू होने से ईपीएफओ पेंशनधारक अब किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकल सकेंगे। इससे 68 लाख से अधिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।
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श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि ईपीएफओ ने देशभर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू करने का काम पूरा कर लिया है। सीपीपीएस के तहत ईपीएफओ लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे, उन्हें पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राशि जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी।
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मंत्रालय ने बताया कि सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है, जो विकेन्द्रीकृत है। इसमें ईपीएफओ का प्रत्येक संभागीय या क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है।
मंत्रालय के मुताबिक जनवरी, 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशनधारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या उनके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदलने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं होगी। इससे उन पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।
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श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि सीपीपीएस की पहली पायलट परियोजना पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी हो गई थी। इसमें 49 हजार से अधिक ईपीएस पेंशनधारकों को करीब 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई थी।
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दूसरी पायलट परियोजना नवंबर में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया था, जहां 9.3 लाख से अधिक पेंशनधारकों को करीब 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।
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उल्लेखनीय है कि पेंशन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिसंबर में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नए सीपीपीएस को पूर्ण स्तर पर लागू किया है।
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दिसंबर, 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।
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