छत्तीसगढ़

31 दिसंबर तक नहीं किया जीएसटी रिटर्न फाइल, तो उठाना पड़ेगा ये नुकसान….।

रायपुर । जीएसटी रिटर्न मासिक एवं त्रैमासिक के साथ ही एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

ये खबर भी पढ़ें : 20 लाख रुपये के अंदर ADAS फीचर वाली गाड़ियां

अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और पांच करोड़ से अधिक है, तो यह जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। टर्नओवर पांच करोड़ तक है, तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा।

ये खबर भी पढ़ें : इस सूट को पहनकर शादी तो आपसे नजरें नहीं हटा पाएंगे लोग – Pratidin Rajdhani

विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 का फायदा भी 31 दिसंबर तक

  • राज्य जीएसटी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,500 करोड़ की जीएसटी वसूलनी है। इसमें से विभाग ने अभी तक करीब 13 हजार करोड़ ही वसूले हैं। इस प्रकार अभी भी 14 हजार करोड़ से ज्यादा की वसूली करनी है।

 ये खबर भी पढ़ें : टॉस द कॉइन और जंगल कैंप्स इंडिया की स्टॉक मार्केट में एंट्री

  • दूसरी ओर इन दिनों राज्य जीएसटी ने वर्ष 2017 से पहले के वैट मामलों को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। यह योजना उपभोक्ताओं के फायदे के लिए है।

ये खबर भी पढ़ें : रियलमी का ये Ultra फोन भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च

  • आयकर विभाग अपने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 चला रहा है। 31 दिसंबर इस स्कीम की आखिरी तारीख है।

ये खबर भी पढ़ें : सुषमा के स्नेहिल सृजन – प्रेम राग – Pratidin Rajdhani

Join Us
Back to top button
12 हजार से भी कम, 8GB रैम और 5G सपोर्ट के साथ 25,000 में ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा, जानें पूरा पैकेज और किराया IRCTC Bharat Gaurav चलेगी 10 पैसे प्रति किलोमीटर e-Luna Prime,सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक iPhone से Pixel तक स्मार्टफोन पर बेस्ट डील्स, आज आखिरी मौका