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अगर आपके पास कटे-फटे है नोट, तो कर सकेंगे बदली

अगर आपके पास कटे-फटे है नोट, तो कर सकेंगे बदली

कई बार पैसों के लेनदेन के कारण हमारे पास कटे-फटे नोट आ जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपको भी अपने कटे-फटे पुराने नोट बदलना है तो आरबीआई के नियमों की जानकारी होना चाहिए। ऐसा होने पर आपको अपने कटे फटे पुराने नोट बदलने के लिए किसी भी तरह की चालाकी करने की जरूरत नहीं होगी।

जानें क्या है आरबीआई की गाइडलाइन
कटे-फटे नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2017 में एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार यदि एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं तो इन्हें बदलने के लिए बैंक बाध्य होगी। बैंक खाताधारक यह काम बैंक में जाकर आसानी से कर सकते हैं। कोई भी बैंक कटे-फटे या गंदे नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है।

ये है पूरी प्रक्रिया
यदि आपके पास भी कटे-फटे नोट इकट्ठे हो गए हैं तो आपके उस बैंक की ब्रांच में जाना होगा, जिस बैंक की एटीएम ने आपको कटे-फटे नोट मिले हैं। बैंक में आपको नोट बदलने के लिए एक आवेदन देना होगा, जिसमें आवेदन को पैसे निकालने की तारीख, समय और एटीएम के लोकेशन के बारे में जानकारी देना होगी। इसके अलावा पैसे निकालने समय आपको जो स्लिप मिली होगी, उसकी भी एक कॉपी आवेदन के साथ लगाना होगी। यदि किसी कारणवश ट्रांसजेक्शन स्लिप खो गई है तो आप मोबाइल से बैंक की ओर से प्राप्त एसएमएस की डिटेल भी दे सकते हैं। इस आवेदन के बाद बैंक आपके कटे-फटे नोटों को तत्काल बदल देगा।

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