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हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिजन और घायलों के मुआवजे में बढ़ोतरी

हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिजन और घायलों के मुआवजे में बढ़ोतरी

रायपुर। पुलिस का नया सर्कुलर आदेश आया है। अज्ञात वाहनों से हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिजन और घायलों को दी जाने वाले मुआवजे में बड़ी वृद्धि की गई है। सोलेशियम योजना के तहत मृतक के परिजनों को दो लाख और गंभीर घायल को 50 हजार रूपए दिए जाएंगे।

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एसएसपी संतोष सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को पत्र जारी कर इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर लोगों को अवगत कराने के लिखित निर्देश दिए हैं। यह वृद्धि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 12 मार्च को मोटरयान अधिनियम में भी अधिसूचित कर दिया है।

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