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छत्तीसगढ़

मेन्युअल स्कैवेंर्जिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी- निगम आयुक्त

मेन्युअल स्कैवेंर्जिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी-

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रायपुर नगर निगम द्वारा सभी नागरिकों से विनम्र अपील:- वे इस अमानवीय प्रथा को रोकने में सहयोग करें यदि कहीं भी मेन्युअल स्कैवेंजिग होते हुए दिखाई दे, तो तुरंत इसकी सूचना नगर पालिक निगम रायपुर को दें

हेल्पलाइन नम्बर 14420 अथवा निदान -1100 अथवा कलेक्टर कॉल सेंटर पर इसकी सूचना तुरंत दें

रायपुर -नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा समस्त नागरिकों को यह जानकारी दी गयी है कि मैन्युअल स्कैवेंर्जिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह कार्य The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act. 2013 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई केवल मशीनों एवं सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से ही कराई जा रही है। किसी भी व्यक्ति/ ठेकेदार द्वारा मानव से इस प्रकार का कार्य करवाना कानूनन अपराध है।

आम नागरिकों से अपील:-

नगर पालिक निगम, रायपुर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अमानवीय प्रथा को रोकने में सहयोग करें। यदि कहीं भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होते हुए दिखाई दे, तो तुरंत इसकी सूचना नगर पालिक निगम, रायपुर को दें।

शिकायत हेतु संपर्क:-

हेल्पलाइन नंबर 14420, निदान-1100, कलेक्टर कॉल सेन्टरई

-मेल:* [email protected]

रायपुर नगर निगम आयुक्त का वक्तव्य :-

रायपुर नगर पालिक निगम क़े आयुक्त श्री विश्वदीप ने कहा कि रायपुर ‘नगर पालिक निगम मानव गरिमा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मैनुअल स्कैवेंजिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”

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