
रायपुर – आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम नगर निवेश विभाग द्वारा विभिन्न जोनों के क्षेत्रों में शासकीय सम्पति में सम्पति विरूपण किये जाने पर सम्बंधित 5 सस्थानों पर नोटिस देकर कुल 45 हजार रूपये का जुर्माना किया है. नगर निगम जोन 3 नगर निवेश विभाग द्वारा कचना में अविनाश ग्रुप के चितवन प्रोजेक्ट का प्रचार विज्ञापन किये जाने पर 5 हजार रूपये का जुर्माना सम्बंधित विज्ञापनकर्ता आकाश जैन पर किया है, वहीं जोन 4 नगर निवेश विभाग ने महादेवघाट स्थित कृष्णा साल्वम के संचालक पर जोन 4 के तहत मालवीय रोड, कालीबाड़ी मार्ग में सम्पति का विरुपण करने पर 10 हजार रूपये, मेसर्स साईं कोचिंग ( साईं एग्री क्लासेस ) कालीबाड़ी चौक के पास के संचालक हेमंत सिन्हा पर कालीबाड़ी मार्ग एवं अन्य स्थानों पर शासकीय सम्पति का विरु पण करने पर 10 हजार रूपये, जोन क्रमांक 7 नगर निवेश विभाग द्वारा राजकुमार कॉलेज के सामने भाटिया काम्प्लेक्स में स्थित महर्षि विद्या मन्दिर – 2 के संचालक पर 10 हजार रूपये, प्रभात टाकीज के संचालक पर फिल्म (लॉकडाउन के मजा ) का शासकीय सम्पति का विरुपण कर अवैध प्रचार विज्ञापन किये जाने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना नोटिस जारी करते हुए किया है एवं अगले 3 दिन के भीतर जुर्माना अदा नहीं किये जाने पर सम्बंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाने की चेतावनी सम्बंधित संस्थाओं को दी गयी है. नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा जोन के तहत न्यू राजेन्द्र नगर मार्ग में वी. एस. फैंसी स्टोर, बाबा पिचकारी एंड ग़ुलाल सेंटर,गुरुकृपा फेंसी स्टोर पर 1-1 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है. वहीं लालपुर सर्विस रोड में मंशाराम साहू पर सड़क बाधा शुल्क 1000 रूपये और कल्याण सिंह ठाकुर पर सड़क बाधा शुल्क रूपये 1000 का जुर्माना किया गया है. मंशाराम साहू और कल्याण सिंह ठाकुर शीतला तालाब के समीप के निवासी पर 2=2 हजार रूपये का जुर्माना निर्माण कार्य में माननीय एनजीटी के निर्देश पर वायु प्रदूषण पर कारगर नियंत्रण हेतु आवश्यक ग्रीन नेट नहीं लगाए जाने पर 2-2 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है.
