
New Tax Law: बजट सत्र में पेश हो सकता है नया टैक्स बिल
Delhi: सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में नया आयकर विधेयक लाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य मौजूदा आयकर कानून को और अधिक सरल, समझने में आसान और छोटे फॉर्मेट में लाना है। नए कानून में पन्नों की संख्या करीब 60% तक घटाई जाएगी।

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बजट सत्र का कार्यक्रम
बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने से होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। इसके बाद, सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा।
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वित्त मंत्री ने जुलाई 2024 में अपने बजट भाषण में 1961 के आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा का ऐलान किया था। इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक आंतरिक समिति बनाई।
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इस समिति का काम था कानून को सरल और स्पष्ट बनाना, ताकि इसे आम करदाता भी आसानी से समझ सक l सूत्रों के अनुसार, नए विधेयक में अनावश्यक प्रावधानों और अध्यायों की संख्या घटाई जाएगी। पुराने और अप्रचलित कानूनों को हटाया जाएगा, जिससे करदाताओं के लिए यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
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वित्त मंत्री का उद्देश्य
निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नए विधेयक का मकसद आयकर कानून को सरल, विवाद-मुक्त और पढ़ने-समझने में आसान बनाना है। इस कदम से करदाताओं को ज्यादा पारदर्शिता और निश्चितता मिलेगी। इसके साथ ही, कानूनी झगड़े और मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी।
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नए आयकर कानून के जरिए करदाताओं को एक बेहतर और आसान व्यवस्था मिलने की उम्मीद है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बजट सत्र में इस विधेयक को किस तरह पेश करती है और यह आम जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है।
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