
अब हर होर्डिंग से पहले कराना होगा सेफ्टी और स्ट्रक्चरल ऑडिट, आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश
रायपुर – नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम क्षेत्र की समस्त पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिये है। आयुक्त ने कहा है कि पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को पत्र के माध्यम से अपने मीडिया के रख-रखाव स्थायीत्व की जांच कराकर 10 दिवस में जमा करने निर्देशित किया गया था। साथ ही सभी मीडिया के सुरक्षा संबंधी समस्त उपाय करने क्षतिग्रस्त संरचना को दुरूस्त करने एवं हटाये जाने फटे हुए पलैक्स का दैनिक निरीक्षण कर तत्काल हटाये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था। किन्तु पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अद्यतन संरचना की जांच कराया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
आयुक्त ने समस्त पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि अपने विज्ञापन मीडिया के सतत् निरीक्षण एवं जांच हेतु निगम द्वारा पंजीकृत संरचना इंजिनियर या किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ संरचनात्मक ऑडिट हेतु अनुबंध करते हुए संलग्न प्रारूप में संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराया जाकर संरचना इंजीनियर का शपथ पत्र इस कार्यालय में अगामी 10 दिवस में जमा करना सुनिश्चित करे। समस्त मीडिया का दैनिक निरीक्षण कर फटै पलैक्स को हटाया जाने का कार्य करेंगें साथ ही यह सुनिश्चित करेंगें कि फ्लैक्स को फेम पर कसकर बांधे या चिपकाएं बडे होर्डिंग के लिए स्टील केबल या जी.आई. वायर का उपयोग करें फ्लैक्स को रस्सीयों से बांधकर रखें। फ्लैक्स में ऐसे जीएसएम का उपयोग करें जिससे अत्याधिक हवा पानी के समय फ्लैक्स के कारण दुर्घटना ना हों। बडे फ्लैक्स पर 3 से 5 फीट की दूरी पर अर्द्धवृत्ताकार आयताकार हवा के छेद (6 से 8 इंच चौडे) करें ताकि हवा का दबाव निकल सकें।
प्रत्येक बार फ्लैक्स लगाने से पहले फ्रेम की जांच करें। सभी वेल्डिंग एवं बोल्टिंग उचित और सुरक्षित ढंग से करें। ऊंचाई के अनुसार विशेष प्रावधान करें। अपने मीडिया की हर 3 से 6 माह में या हर तूफान, तेज हवा के बाद स्ट्रक्चर एवं फ्लैक्स की जांच करें, तथा कोई ढीलापन, फटना, या जंग दिखे तो तुरंत मरम्मत या प्रतिस्थापन करें। सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक सावधानियां जैसे फ्लैक्स लगाते समय श्रमिकों को सेफ्टि बेल्ट हेलमेट रबड़ ग्लास आदि उपलब्ध कराये, काम के समय आस-पास में बैरिकेडिंग करें और रात के समय फ्लड लाईट का उपयोग करें। आयुक्त ने समस्त विज्ञापन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि संरचना इंजिनियरों का शपथ पत्र एवं सेफ्टि ऑडिट 10 दिवस में कराया जाकर नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। उक्त समस्त तैयारी एवं प्रावधान अगामी वर्षा ऋतु में जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अनिवार्य रूप से किया जाना है। अपालन करने की स्थिति में प्रशासनिक विधिक कार्यवाही की जावेगीं।