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सदन की अध्यक्षता का अधिकार सिर्फ मेयर के पास : केजरीवाल

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी  के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने  शुक्रवार को कहा कि एमसीडी के कानून में साफ-साफ लिखा है कि सदन की बैठक बुलाने का अधिकार केवल मेयर के पास है। मेयर के अलावा किसी और को सदन की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। एमसीडी के सदन की बैठक एलजी या कमिश्नर नहीं बुला सकते। मेयर ही सदन की बैठक बुला सकती है और बैठक की अध्यक्षता भी मेयर ही करेंगी।

केजरीवाल ने कहा कि नियम को दरकिनार कर एलजी ने एमसीडी का सदन बुला लिया और उसकी अध्यक्षता किसी आईएएस अफसर को करने के लिए नामित कर दिया। ऐसे तो कल को कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। हम लोकतंत्र में रहते हैं। इसके अलावा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा, उसमें 72 घंटे का समय दिया जाएगा। कोई पार्षद बाहर चला गया या उपलब्ध नहीं है, तो उसे समय पर पहुंचने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। इनकी नीयत में खोट है। इसी वजह से ये किसी भी तरह से चुनाव कराने में लगे हुए हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पता चला है कि मेयर ने एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने शुक्रवार को दोपहर एक बजे होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। साथ ही कमिश्नर को आदेश दिया है कि आज यह चुनाव न कराया जाएगा।

News Desk

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