
रायपुर ट्रैफिक अपडेट: 22 सितंबर से व्हीआईपी रोड का मध्य मार्ग सिर्फ एयरपोर्ट जाने के लिए, वापसी पर सर्विस रोड अनिवार्य , पूरा पढ़ें
व्हीआईपी रोड में तेज रफ्तार वाहनों के आवागमन से लगातार सड़क हादसें हो रहे है। विगत 20 माह में ही माना एवं तेलीबांधा पुलिस थाने में दर्ज प्रकरणों के आधार पर 55 दुर्घटना में 16 लोगों की मौत व 59 लोग घायल हुए है। माना विमानतल समय पर पहुँचने की आपाधापी में तेज गाड़ियॉ चलने से अनियंत्रित होकर दुर्घटना का कारण बन रहा है। उल्लेखनीय है कि माना विमानतल जाने वाले व्हीआईपी मार्ग में श्रीराम मंदिर के सामने से नवा रायपुर विमानतल प्रवेश मार्ग तक 03 मार्ग है जिसमें एक मध्य मार्ग एवं दोनों ओर एक-एक सर्विस रोड बनाया गया है। माना विमानतल जाने वाले के लिए मध्य मार्ग तथा व्हीआइपी रोड के दोनों ओर होटल, मैरिज पैलेस एवं अन्य संस्थानों में आवागमन करने वालों के लिए सर्विस रोड दिया गया है। माना विमानतल, होटल, मैरिज पैलेस एवं अन्य संस्थानों, ग्रामों से शहर की ओर आने के लिए लोग मध्य मार्ग का उपयोग करते है जिससे मध्य मार्ग का यातायात दबाव बढ़ गया है और ओवरटेक करने की हड़बड़ी में सड़क दुर्घटनाए घटित हुई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय- दिनांक 10.09.2025 को कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से व्हीआईपी मार्ग के मध्य मार्ग को माना विमानतल जाने वाले यात्रियों के वाहनों के लिए आरक्षित कर वन-वे घोषित करने तथा अन्य वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था। निर्णय के उपरांत नगर निगम, परिवहन एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने व्हीआईपी रोड का निरीक्षण किया। सोमवार दिनांक 22.09.2025 से व्हीआईपी मार्ग के मध्य मार्ग को एकांकी मार्ग किया जाएगा। शहर की ओर आने वाले करेंगे सर्विस रोड का उपयोग – माना विमानतल एवं ग्राम फुंडहर, टेमरी व माना पीटीएस की ओर से शहर आने वाले लोग सर्विस रोड का उपयोग कर आवागमन कर सकेंगे। श्रीराम मंदिर टर्निंग से विमानतल के अलावा अन्य गंतव्य को जाने वाले सर्विस रोड से आवागमन करेंगे।
आदेश की अवहेलना करने पर भरना पड़ेगा 2500 रूपये जुर्माना – ग्राम फुंडहर चौक, टेमरी चौक, पीटीएस चौक व माना विमानतल तिराहा से मध्य मार्ग में शहर की ओर आने पर वन-वे आदेश का अवहेलना करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 179 के प्रावधानों तथा धारा 184 रांग साइड चलने के कारण 2500 रूपये जुर्माना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। वन-वे आदेश की कैमरे से की जाएगी निगरानी:- माना विमानतल प्रवेश मार्ग, माना पीटीएस चौक, ग्राम टेमरी ,ग्राम फुंडहर चौक एवं मौल विहार से मध्य मार्ग में प्रवेश को रोकने हेतु इन स्थानों पर मध्य मार्ग में रांग वे डिटेक्शन कैमरा के माध्यम से ई-चालान की कार्यवाही की जाएगी। नागरिकों की जानकारी के लिए लगाए जाएंगे संकेतक बोर्ड – व्हीआईपी रोड के मध्य मार्ग को एकांकी मार्ग दर्शाने एवं वापसी आने वालों को मध्य मार्ग में प्रवेश न करने सभी आवश्यक स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाया जाऐंगे।

