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पंजाब

बठिंडा में धारा 163 लागू, सख्त पाबंदियों के आदेश जारी

बठिंडा : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के अंदर किसी भी मेले, धार्मिक जुलूस, शादी, जुलूस या किसी अन्य सभा में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, कैंपस की सीमा या अहाते के अंदर हथियार नहीं ले जाएगा। कोई भी आम आदमी जिले की सीमा के अंदर किसी भी जगह पर किसी भी धारदार हथियार/फायरआर्म की बड़ाई नहीं करेगा, उसे लहराएगा या दिखाएगा नहीं।

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आदेश के अनुसार, कोई भी आम आदमी सोशल मीडिया पर हथियारों को दिखाते या प्रमोट करते हुए कोई भी तस्वीर या वीडियो अपलोड नहीं करेगा और न ही हथियारों के इस्तेमाल की बड़ाई करते हुए कोई टेक्स्ट पोस्ट या शेयर करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी फंक्शन/कार्यक्रम आदि में ऐसा कोई गाना नहीं गाएगा या कोई नाटक नहीं करेगा जिसमें हथियारों का प्रदर्शन या प्रमोशन शामिल हो। यह आदेश आर्म्ड फोर्स, पुलिस, होम गार्ड या दूसरे सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार रखते हैं, एजुकेशनल और कमर्शियल संस्थानों, होटलों, शादी की जगहों वगैरह में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर लागू नहीं होगा।

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