
रायपुर नगर पालिक निगम की सख्त कार्यवाही हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी में दर्जनों खसरों की भूमियां अवैध कॉलोनी घोषित
अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ, अधिग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!नगर निगम रायपुर की नागरिकों से विनम्र अपील:- इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले भूमि की वैधानिक स्थिति की पूर्ण जाँच कर लें
रायपुर -राजधानी शहर रायपुर में अनियोजित विकास और अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसते हुए नगर पालिक निगम रायपुर ने हीरापुर–जरवाय एवं सोनडोंगरी क्षेत्र में अनेक खसरों की भूमियों को अवैध कॉलोनी के रूप में चिह्नित किया है। रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन समस्त खसरा नंबरों की भूमि का अधिग्रहण रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार हीरापुर/जरवाय क्षेत्र में बीरेंद्र सिंह व लक्ष्मी सिंह, दीपु प्रसाद एवं परागा बाई, राहुल शर्मा सहित अन्य भूस्वामियों के नाम दर्ज खसरा नंबर 86/13, 87/4, 87/5, 88/3, 89/5, 90/2, 84/3, 84/4, 84/1 आदि भूमि अवैध कॉलोनी की श्रेणी में पाई गई है।
इसी प्रकार सोनडोंगरी क्षेत्र में अरुण झा, गजानंद मेश्राम, राजकुमार शर्मा तथा अन्य के नाम दर्ज खसरा नंबर 272/1, 272/2, 317, 318, 322, 331, 332, 333, 256/1, 256/2, 258/1, 261/1, 261/2 सहित कई भूखंडों को भी अवैध कॉलोनी घोषित किया गया है।
रायपुर नगर पालिक निगम ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का निर्माण कार्य करता है, अतिरिक्त कब्ज़ा करता है अथवा क्रय-विक्रय करता है, तो उससे उत्पन्न समस्त आर्थिक क्षति एवं विधिक परिणामों के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार रहेगा। इस संबंध में रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन जिम्मेदार नहीं रहेगा।
रायपुर नगर पालिक निगम के अधिकारियों के अनुसार यह कार्यवाही राजधानी शहर रायपुर में अवैध प्लॉटिंग, बिना अनुमति निर्माण और आम नागरिकों को भ्रमित कर भूमि बिक्री जैसे मामलों पर कारगर अंकुश लगाने के लोकहितकारी उद्देश्य से की गई है।
*रायपुर नगर पालिक निगम ने सभी नागरिकों से विनम्र अपील की है कि वे इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले भूमि की वैधानिक स्थिति की पूर्ण जांच कर लें।*
रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा और भविष्य में ऐसे मामलों में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

