
शिमला । सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाले एक प्रवक्ता पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं। स्कूल के प्राधानाचार्य की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित प्रवक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर पोक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना शिमला के सुन्नी थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ये खबर भी पढ़ें : भारत की इन जगहों के नाम सुनपर पीट लेंगे माथा – Pratidin Rajdhani

ये खबर भी पढ़ें : वजन कंट्रोल करने में मदद करेगा जीरा , बस इस तरह करें डाइट में शामिल
मामले के अनुसार स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा ने उसी स्कूल में तैनात अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता पर आरोप लगाया है कि आरोपी ने अश्लील तरीके से उसे छुआ है। इससे पीड़ित छात्रा डर गई और सहमी सी रहने लगी। प्रवक्ता की इस हरकत को लेकर पीड़िता ने अपनी सहपाठियों को जानकारी दी। स्कूली छात्राओं ने 26 अक्टूबर को स्कूल प्रबंधन से आरोपित शिक्षक की शिकायत की थी। स्कूल की सैक्सूअल हरासमेंट कमेटी ने अपने स्तर पर मामले की जांच की और फिर स्कूल के प्रधानाचार्य ने सुन्नी थाने में आरोपित के विरूद्व तहरीर दी। आरोपित शिक्षक 46 वर्ष का है। मामला नाबालिग से जुड़ा होने की वजह से सुन्नी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित स्कूल प्रवक्ता के विरूद्व एफआईआर दर्ज की।
ये खबर भी पढ़ें : बच्चों को जरूर सिखाएं ये 10 जरूरी बातें
पुलिस के एक अधिकारी ने गुरूवार को बताया कि आरोपित शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) व पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपित के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
ये खबर भी पढ़ें : राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आज होगा राज्योत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ
इस बीच आरोपित शिक्षक पर अब निलंबन की तलवार लटक गई है। एफआईआर के बाद शिक्षा विभाग आरोपित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में जुट गया है।
ये खबर भी पढ़ें : संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गई फैसले की घड़ी, हैरिस और ट्रंप का इम्तिहान