RADA
छत्तीसगढ़

25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं लड़ सकता लोकसभा चुनाव

25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं लड़ सकता लोकसभा चुनाव

एक अभ्यर्थी अधिकतम 95 लाख रुपए तक खर्च कर पाएगा

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

रायपुर. रायपुर लोकसभा निर्वाचन के लिए शुक्रवार 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के बाद से नाम निर्देशन पत्र विक्रय के लिए कलेक्टर कार्यालय रायपुर में उपलब्ध हो जाएगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र 19 अप्रैल तक जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगें। 20 अप्रैल को नामों की संवीक्षा के बाद नामों की वापसी 22 अप्रैल तक होगी। और 7 मई को रायपुर जिले में तृतीय चरण का मतदान होगा और परिणामों की घोषणा 4 जून तक हो सकेगी।
निर्वाचन के नियमों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। इससे कम आयु के अभ्यर्थियों का नामंकन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक अभ्यर्थी अधिकतम् नाम निर्दशन के अधिकतम् 4 सेट जमा कर सकेगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटो भी लगाना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में अपनी संपत्तियों, देनदारियों एवं आपराधिक पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
निर्वाचन के नियमों के अनुसार एक अभ्यर्थी अपने चुनाव में निर्वाचन सीमा के अंतर्गत अधिकतम् 95 लाख रुपए तक ही खर्च कर पाएगा। यही नहीं अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन खर्च का पूरा हिसाब – किताब भी रखना होगा तथा किए खर्च के बारे में समय – समय पर निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी भी देना होगा।

Join Us
Back to top button
12 हजार से भी कम, 8GB रैम और 5G सपोर्ट के साथ 25,000 में ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा, जानें पूरा पैकेज और किराया IRCTC Bharat Gaurav चलेगी 10 पैसे प्रति किलोमीटर e-Luna Prime,सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक iPhone से Pixel तक स्मार्टफोन पर बेस्ट डील्स, आज आखिरी मौका