
महापौर ने पूछा अधिकारी स्पष्ट करें कि टाउन एण्ड कट्री प्लानिंग एक्ट में उद्यानों में 5 प्रतिशत भूमि किस प्रयोजन हेतु छोडी जाती है
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!क्या उद्यान में टाउन एण्ड कट्री प्लानिंग एक्ट के तहत होटल और नाश्ता की दुकाने खोली जा सकती है महापौर ने अधिकारियो को स्पष्ट जानकारी देने कहा
रायपुर – आज नगर पालिक निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा कर आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिये। महापौर ने स्पष्ट निर्देशित करते हुए कहा कि अब रायपुर में किसी भी उद्यान का व्यवसायीकरण नहीं होगा। महापौर मीनल चौबे ने समीक्षा बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारियों से पूछा कि टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट के अंतर्गत उद्यान में 5 प्रतिशत भूमि किस प्रयोजन हेतु छोडी जाती है। महापौर मीनल चौबे ने बैठक में अधिकारियों से यह जानकारी स्पष्ट देने निर्देशित किया कि क्या टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट के अतर्गत उद्यान में होटल और नाश्ते की दुकाने खोली जा सकती है। महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग अध्यक्ष भोला राम साहू, अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय, अधीक्षण अभियता संजय बागडे, उपायुक्त जसदेव सिंह बाबरा, कार्यपालन अभियंता गजाराम कंवर, सहायक अभियता आशीष श्रीवास्तव, सोहन गुप्ता, नगर निगम मुख्यालय उद्यान विभाग एव सभी 10 जोनो के उद्यान विभाग के उपअभियंताओं की उपस्थिति में शहर के सभी उद्यानो की जोन वार समीक्षा की और प्रत्येक उद्यान का संधारण और रखरखाव कार्य सुव्यवस्थित तरीके से करवाने के जनहित में जनसुविधा हेतु आवश्यक निर्देश दिये ।


