16 से कम उम्र के बच्चे अब नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, जानें किस देश में पारित हुआ विधेयक
हालांकि, अब ऑस्ट्रेलिया ने इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ उस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। इसके अब इस विधेयक को कानून में बदलने का फैसला सीनेट करेगी। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा कोई कानून लागू करने वाला पहला देश बन जाएगा।ये खबर भी पढ़ें : राज्यपाल डेका ने नक्सली हिंसा में घायल जवानों को ईलाज के लिए आर्थिक सहायता दी
ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव में सभी प्रमुख दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में विफल रहने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम सहित प्लेटफार्मों को 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (33 मिलियन अमरीकी डालर) तक के जुर्माना भरना पड़ सकता है।ये खबर भी पढ़ें : SSC CHSL Tier 2 Answer Key 2024: ssc.gov.in पर डाउनलोड करें सीएचएसएल टियर एग्जाम आंसर-
ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव में सोशल मीडिया से जुड़ा ये विधेयक पेश होने के बाद पक्ष में 102 और विपक्ष में 13 वोटों के साथ पारित हुआ। सीनेट के फैसले के बाद अगर ये विधेयक इस सप्ताह ही कानून बन जाता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के पास उम्र प्रतिबंध लागू करने के तरीके पर काम करने के लिए एक साल का समय होगा। इसके बाद उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने हाल ही में कहा था कि 95 फीसदी ऑस्ट्रेलियाई अभिभावक ऑनलाइन सुरक्षा को बच्चों की परवरिश की दिशा में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट पर उपलब्ध पोर्न सामग्री तक पहुंच हासिल करने से रोकने के उपायों पर भी काम कर रहा है।
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एलन मस्क ने क्या कहा?
पीटीआई के मुताबिक, एक्स के मालिक एलन मस्क ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, “(यह विधेयक) इंटरनेट तक पहुंच नियंत्रित करने का ऑस्ट्रेलियाई लोगों का पर्दे के पीछे का प्रयास प्रतीत होता है।
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