उत्तरप्रदेश

मस्जिद में मासूम से दरिंदगी करने वाले मौलाना को उम्रकैद, हमीरपुर कोर्ट बोला- अंतिम सांस तक रहेगा जेल में

उत्तर प्रदेश । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मस्जिद में मजहबी तालीम देने वाले मौलाना ने ही एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में हमीरपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए दोषी मौलाना मुंतजिर आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सामान्य उम्रकैद नहीं होगी, बल्कि दोषी अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मौलाना को दोषी मानते हुए 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी वकील रुद्र प्रताप सिंह के अनुसार मामला कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 29 नवंबर 2023 की सुबह 11 वर्षीय बच्ची अपने छोटे भाई के साथ मस्जिद में पढ़ाई करने गई थी। आरोप है कि मौलाना ने पहले बाकी बच्चों को वहां से भेज दिया और बच्ची के भाई को बर्तन धोने के काम में लगा दिया।

इसके बाद बच्ची को झाड़ू लगाने के बहाने रोककर जबरन अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह करीब साढ़े 8 बजे घर पहुंची बच्ची ने रोते हुए अपनी दादी को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार तुरंत पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बिहार के पूर्णिया निवासी आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अदालत के फैसले के बाद दोषी को जीवनभर जेल में रहना होगा।

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