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शराब घोटाला मामला : पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बेटे चैतन्य की न्यायिक हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ी

रायपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत में शन‍िवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैतन्य की पेशी हुई, जिसके बाद उन्हें अब 15 सितंबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

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बताया गया क‍ि प्रवर्तन निदेशालय 15 सितंबर को चैतन्य बघेल के खिलाफ चालान पेश कर सकती है, इसके पहले चैतन्य बघेल को 23 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

उल्‍लेखनीय है क‍ि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई 2025 को दुर्ग से गिरफ्तार किया था। चैतन्य बघेल के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले में कई संगीन आरोप लगाए हैं। 23 अगस्त को चैतन्य बघेल की रिमांड पूरी होने के बाद उनकी फिर रायपुर अदालत में पेशी हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चैतन्य बघेल को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। जिसके बाद आज चैतन्य बघेल की रायपुर अदालत में फिर से पेशी हुई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल पर 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह भी आरोप लगाया कि चैतन्य बघेल ने इस अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने 22 जुलाई को छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी भी की थी।

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