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नगर निगम रायपुर ने ग्रेसफुल मीडिया के विज्ञापन ढांचे काे राजसात कर निविदा किया रद्द

रायपुर । नगर पालिक निगम रायपुर ने ग्रेसफुल मीडिया द्वारा बकाया विज्ञापन शुल्क का भुगतान न करने के कारण 30 मिनी यूनिपोल, अन्य यूनिपोल एवं कंपनी की संपूर्ण विज्ञापन संपत्ति (इन्वेंटरी) को राजसात करने का निर्णय लिया है। साथ ही, विज्ञापन संरचनाओं से संबंधित निविदा को भी रद्द कर दिया गया है। निगम द्वारा कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा करने हेतु अंतिम नोटिस जारी किया गया है।


इसके अतिरिक्त, सामुदायिक शौचालयों या उनके परिसरों पर विज्ञापन के माध्यम से रखरखाव की प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि संबंधित एजेंसियों द्वारा वित्तीय दायित्वों का पालन नहीं किया गया।
बकाया शुल्क वसूली के लिए प्रस्तावित कार्यवाही
नगर निगम ने राजस्व वसूली और वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए निम्नलिखित कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है:
1. निगरानी समिति का गठन
नगर निगम द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा, जो एजेंसी से बकाया राशि वसूली की प्रक्रिया की निगरानी करेगी।
यह समिति ग्रेसफुल मीडिया के राजस्व स्रोतों का विश्लेषण कर प्रभावी वसूली उपायों की सिफारिश करेगी।
2. विज्ञापन पंजीयन निरस्त एवं ब्लैक लिस्टिंग
ग्रेसफुल मीडिया का विज्ञापन पंजीकरण (लाइसेंस) रद्द कर दिया जाएगा, जिससे वह नगर निगम क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन गतिविधि संचालित नहीं कर सकेगी।
एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे वह भविष्य में निगम की किसी भी निविदा या अनुबंध में भाग नहीं ले सकेगी।
3. विज्ञापन संपत्ति (इन्वेंटरी) का पूर्ण राजसात (जप्तीकरण)
पहले चरण में 30 मिनी यूनिपोल राजसात किए जा चुके हैं और अगले 10 दिनों में बची हुई सभी विज्ञापन संपत्तियों को भी राजसात किया जाएगा।
4. बिजली कनेक्शन की समाप्ति
यदि एजेंसी ने निगम क्षेत्र में ग्रेसफुल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से बिजली कनेक्शन लिया है, तो सीएसपीडीसीएल (छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) को पत्र भेजकर इन कनेक्शनों को तत्काल काटने के निर्देश दिए जाएंगे।
बकाया राशि की वसूली एजेंसी से कानूनी प्रक्रिया द्वारा की जाएगी।
5. कानूनी एवं वित्तीय वसूली प्रक्रिया
यदि एजेंसी निर्धारित समय सीमा में बकाया राशि जमा नहीं करती है, तो निगम राजस्व वसूली (राजस्व वसूली ) प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें शामिल हैं:
राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी ) जारी कर कानूनी कार्रवाई।
एजेंसी की बैंक खातों और संपत्तियों को जब्त करना।
माननीय न्यायालय में वित्तीय वसूली का मुकदमा दायर करना।
यह कार्यवाही नगर निगम द्वारा राजस्व की सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन लागू करने और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। भविष्य में भी किसी भी डिफॉल्टर एजेंसी पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि विज्ञापन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
ग्रेसफुल मीडिया के लिए अंतिम चेतावनी
नगर निगम द्वारा ग्रेसफुल मीडिया को अंतिम चेतावनी जारी की जानी है कि वह निर्धारित समय सीमा में अपनी समस्त बकाया राशि का भुगतान करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो उनका विज्ञापन लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए इच्छुक पक्ष नगर पालिक निगम रायपुर के विज्ञापन एवं राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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