National news: ऐसा बिल….अगर अपराध हुआ तो लम्बी सजा के साथ हो सकता है करोड़ों का जुर्माना
National news: ऐसा बिल....अगर अपराध हुआ तो लम्बी सजा के साथ हो सकता है करोड़ों का जुर्माना
लोकसभा में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बिल पास किया है सरकार ने इस बिल को सदन में पेश किया है । जिसमे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रश्नपत्र लीक करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ दण्डित करने के लिए नया विधेयक लाया गया है, जिसमे कुछ प्रावधान किये गये है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है । इस विधेयक को सदन में पेश किया गया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!कब और क्या है प्रावधान ?
सरकार की ओर से 6 फ़रवरी को लोकसभा में पेपर लीक के ख़िलाफ़ यह विधेयक पास किया है । और इसके पश्चात उच्च सदन में पेश किया जायेगा और फिर राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद यह कानून बन जायेगा । जिससे की उन छात्रो के लिए राहत की ख़बर है जो साल भर मेहनत करने के बाद पेपर देते है और इस उम्मीद में रहते है की उस परीक्षा में अच्छे प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण हो सके लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है जब पेपर लीक हो जाती है ।
विधेयक में क्या प्रावधान हुआ है ?
कई बड़ी परीक्षाओ में होने वाले पेपर लीक और उत्तर पुस्तिकाओ के साथ कई बार छेड़छाड़ करने वालो के खिलाफ सख्त प्रावधान करते हुए दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और साथ ही 1 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा इसलिए इस विधेयक के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे अगर दोषी जुर्माना देने में विफल रहता है, तो विधेयक की धारा 10(1) के तहत, ‘आरोपी को भारतीय न्याय संहिता, प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी ।
