
रायपुर l नगरीय निकाय चुनाव में 11 फरवरी को मतदान किया जाएगा। इसके पूर्व 9 फरवरी को रात 12 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकता है।
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साथ ही 9 फरवरी की रात 10 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं होने के कारण रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच होने वाले चुनाव प्रचार की अनुमति देते समय इन सभी प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा।
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मतदान के ठीक एक दिन पूर्व सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसमें इसके अंतर्गत सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, नुक्कड़ सभाएं, लाउडस्पीकर का उपयोग इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रखी जाएगी।
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